
सुप्रीम न्यायलय पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ मंगलवार या बुधवार को इस पर सुनवाई करेगी। चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जमानत मिल गई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 नवंबर को आरोपों को गंभीर बताते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायलय ने कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि जमानत लेना उनका अधिकार है, लेकिन ऐसे मामले में अगर जमानत दी जाती है तो यह बड़े पैमाने पर लोगों के हितों के विरुद्ध होगा क्योंकि उन पर गंभीर आरोप हैं।
चिदंबरम पर आईएनएक्स मीडिया घोटाले में सक्रिय और मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। ईडी और सीबीआई अलग-अलग मामलों में उनके विरुद्ध जांच कर रही है। उच्चतम न्यायलय ने 22 अक्टूबर को उन्हें भ्रष्टाचार मामले में जमानत दे दी थी। मगर ईडी केस में जमानत मिलने के बाद ही वे जेल से बाहर आ सकेंगे। इससे पहले सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
न्यायलय ने हाल ही में चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक बढ़ा दी थी। इस पर चिदंबरम के वकील ने न्यायलय से कहा था कि उन पर देश छोड़कर जाने, गवाहों को प्रभावित करने और साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने जैसे कोई आरोप नहीं हैं। ऐसे में उन्हें नियमित जमानत दी जानी चाहिए। ईडी ने चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध किया था। एजेंसी ने न्यायलय से कहा था कि चिदंबरम को अगर जमानत मिलती है, वे साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं।