बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण के विस्तार को देखते हुए सभी नागरिकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने महामारी कानून के तहत प्रदत अधिकार का उपयोग करते हुए सभी नागरिकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया।
आदेश में श्री कुमार ने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि बिना मास्क लगाए भी लोग इस संक्रमण के काल मे लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। इससे वे खुद संक्रमित हो सकते हैं और दूसरों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए अब से सभी केलिए मास्क लगाना अनिवार्य है।
उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन को इस आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने कहा कि सभी दुकानदार, सब्जी और फल विक्रेता, सुधा दूध विक्रेता, सफाईकर्मी सहित सभी क्रय करने वाले आम नागरिक भी मास्क अनिवार्य रूप से लगाएंगे।
दोहरे कपड़े से घर में बने मास्क भी लगा सकते हैं
श्री कुमार ने कहा कि आमलोग दोहरे कपड़े से घर मे बने या जीविका दीदियों द्वारा तैयार किये गए मास्क को भी लगा सकते है। ये मास्क भी संक्रमण रोकने में कारगर है। उन्होंने आदेश में कहा कि एन-95 मास्क कोरोना की जाँच और इलाज में लगे डॉक्टरों और स्वस्थ्यकर्मियों के लिए जरूरी है। कर्मचारी, पदाधिकारी और आमलोग दोहरे कपड़े वाले मास्क भी लगा सकेंगे। कपड़े से बने मास्क को धोकर पुनः उपयोग में लाया जा सकता है।
नही लगाने वाले दंड के भागी होंगे
संजय कुमार ने कहा कि घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाना अनिवार्य है, ऐसा नही करने वाले महामारी कानून के तहत दंड के भागी हो सकते हैं।