
पिछले दिनों भारी वर्षा से पटना में हुए भीषण जलजमाव के मामले में पटना हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता के नहीं रहने के कारण सुनवाई 18 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे तथा न्यायमूर्ति पार्थसारथी की खंडपीठ ने बुधवार को मामले पर सुनवाई की।
इसके पूर्व कोर्ट ने जलजमाव पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस स्थिति के लिए जिम्मेवार किसी भी को भी नहीं बख्शा जायेगा। कोर्ट में उपस्थित वकीलों ने अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी। उनका कहना था कि नालों की सफाई नहीं किये जाने के कारण वर्षा का पानी नहीं निकल पाया और शहर डूब गया। आरोप लगाया कि सरकार की ओर से दो दिनों तक किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। सामाजिक कार्यकर्ता ने राहत सामग्री दे कइयों की जान बचाई।
जल निकासी में सरकारी तंत्र फेल
कई वकीलों ने कोर्ट में आरोप लगाया कि शहर को जलजमाव से मुक्त करने में सरकारी तंत्र पूरी तरह फेल है। प्रत्येक वर्ष वर्षा के पानी से शहर के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं, लेकिन अधिकारी स्थाई समाधान करने की बजाय इधर-उधर कर किसी क्षेत्र से पानी निकाल वाहवाही लूटते हैं। अधिकारियों की लापरवाही और नाकामी से राजधानी पटना की स्थिति नारकीय हो गई है। शहर के बाशिंदे करीब दस दिनों तक घरों में कैद रहे।
सड़क का मच्छर घरों में
वकीलों ने कोर्ट को बताया कि जलजमाव के बाद डेंगू का प्रकोप इस कदर बढ़ गया है कि लगभग प्रत्येक घर में कोई न कोई इसकी चपेट में है। उनका कहना था कि निगम इस प्रकार से फॉगिंग कर रहा है कि सड़क के मच्छर घरों में घुस रहे हैं। फॉगिंग करने वाली गाड़ियों की स्पीड काफी ज्यादा रहती है और मशीन से कम धुंआ निकलता है।
कोर्ट ने पप्पू यादव से पूछा- आप कौन हैं, वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखें
कोर्ट में उपस्थित पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कुछ कहने के लिए जब कोर्ट के सामने आये तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आपको जो कुछ कहना है अपने वकील के माध्यम से कहें। वहीं, कई वकीलों ने पप्पू यादव के पक्ष में बोलना शुरू किया। उनका कहना था कि इसी शख्स की मदद से कई लोगों को राहत सामग्री मिली। अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि पप्पू यादव की ओर से एक केस दायर किया जा रहा है।
निगम विस्तृत हलफनामा दायर करे
वकीलों की शिकायत सुनने के बाद कोर्ट ने निगम के वकील को डेंगू सहित अन्य बीमारी से बचाव के लिए की जा रही कार्रवाई के बारे में विस्तृत हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। साथ ही दानापुर नगर परिषद तथा बुडको को प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया।