मैसूर कर्नाटक उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा कि हमारा एजेंडा अयोग्य करार दिए गए सभी विधायकों को हराना है। इसी साल 29 जुलाई को 17 बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर रमेश कुमार ने अयोग्य करार दे दिया था और इनके मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी।
इसी महीने उच्चतम न्यायलय ने विधायकों को अयोग्य करार देने का विधानसभा स्पीकर का निर्णय बरकरार रखा, लेकिन कहा कि अयोग्य विधायक चुनाव लड़ सकते हैं।
सिद्धारमैया ने कहा- अभी यह मसला नहीं है कि कुमारस्वामी की जनता दल सेकुलर (जेडीएस) हमें समर्थन देती है कि नहीं, या वह भाजपा को समर्थन देती है कि नहीं। अभी हमें यह निश्चित करना है कि अयोग्य करार दिए गए सभी विधायक उपचुनाव में हार जाएं। चुनाव के बाद भाजपा के पास 105 का आंकड़ा है। उन्हें सरकार बचाने के लिए और विधायकों का समर्थन चाहिए होगा।
भाजपा को 6 और विधायकों का समर्थन चाहिए होगा
कर्नाटक की 17 सीटों में से 15 पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने हैं। मस्की और राजराजेश्वरी नगर सीटों का मामला अभी उच्च न्यायलय में लंबित है इसलिए अभी यहां चुनाव नहीं होंगे। विधानसभा में अभी बहुमत का आंकड़ा 105 है। लेकिन, उपचुनाव के बाद यह 111 हो जाएगा। ऐसे में सरकार बनाने के लिए भाजपा को 6 और विधायकों का समर्थन चाहिए होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पीकर के निर्णय को सही बताया था
उच्चतम न्यायलय ने 13 नवंबर को कहा था कि स्पीकर का विधायकों को कर्नाटक विधानसभा के पूरे कार्यकाल के लिए ही अयोग्य ठहराना गलत है। न्यायाधीश रमना की बेंच ने कहा कि विधायक 5 दिसंबर को होने वाला उपचुनाव लड़ सकते हैं। अगर वे जीतते हैं तो मंत्री भी बन सकते हैं।
कर्नाटक विधानसभा की मौजूदा स्थिति
कुल सीटें 225
सत्ता पक्ष भाजपा 105 निर्दलीय 01 नॉमिनेटेड 01
विपक्ष कांग्रेस 66 जेडीएस 34 बसपा 01 खाली सीटें 17