पटना – चायनीज़ वायरस कोरोना से हुए महामारी को लेकर लागू किए गए तालाबंदी के दूसरे दिन बिहार में प्रशासन की कड़ाई देखने को मिल रही है। राजधानी पटना में जहां निजी गाड़ियों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक है वहीं सड़कों पर बिना कारण गाड़ियों को निकालने वाले लोगों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई भी कर रही है।
पुलिसकर्मियों को जिलों की सीमा के अतिरिक्त कठोरतापूर्वक जिले के अंदर की गतिविधियों एवं लोगों के आवागमन पर प्रतिबन्ध लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तालाबंदी का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस आइपीसी- 188, 299 269, 270, 271 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
राजधानी पटना में इसका प्रभाव भी दिखने लगा है। सिटी एसपी स्तर के अधिकारी सड़कों पर उतर चुके हैं और कई क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठान व दुकानें बंद करवाई जा रही हैं।
पुलिस ने पटना में मंगलवार को निजी गाड़ियों को अधिहृत करने के साथ ही गाड़ी मालिकों के विरुद्ध मामला दर्ज करने का अभियान भी आरम्न्भ किया है।
कल सोमवार को सड़कों पर बिना कारण घूमने वाले लोगों को देखते हुए प्रशासन को कठोरता पूर्ण व्यवहार के लिए बाध्य होना पड़ा है। पटना पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में भय और असर दोनों देखने को मिला।
विदित हो कि कोरोना रोग को लेकर बिहार को 31 मार्च तक के लिए तालाबंदी कर दिया गया है लेकिन सोमवार को इस नियम की बिहार के लगभग सभी जिलों में जमकर धज्जियां उड़ी थीं। बिहार में इस भयंकर रोग से जहां एक शख्स ने दम तोड़ दिया है वहीं तीन मामलों की पुष्टि भी हुई है।