आईआरसीटीसी (IRCTC) रेलवे निविदा (tender) घोटाला मामले में आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी प्रसाद की अर्जी को खारिज कर दिया है ।
न्यायालय के आदेशानुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) और प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के मुकदमों कीअलग-अलग सुनवाई होगी।
रेलवे निविदा घोटाला मामले की पिछली सुनवाई ९ जुलाई को हुई थी, जिसमें न्यायालय ने मामले की सुनवाई 23 जुलाई तक के लिए टाल दी थी। तेजस्वी यादव ९ जुलाई को न्यायालय में हाजिर हुए थे और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर मामले में अर्जी लगाकर चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की थी और कहा था कि जब तक सीबीआई के मामले में चल रहे ट्रायल पर आदेश नहीं आता है, तब तक ईडी आरोपों पर बहस न करे।
आईआरसीटीसी होटल आवंटन मामले में सीबीआई के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस कोर्ट में लालू और उनके परिवार के खिलाफ अभियोग पत्र (Chargesheet) दाखिल किया था जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रमाण होने की बात कही थी।
अभियोग पत्र में प्रवर्तन निदेशालय ने लालू प्रसाद, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पुत्र तेजस्वी, पूर्व मंत्री प्रेमचंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी सरला गुप्ता और तत्कालीन प्रबंध निदेशक बीके अग्रवाल व अन्य लोगों को आरोपी बनाया है।