हाईकोर्ट ने सरकार और जिला जजों को ग्राम कचहरी में सुने जाने वाले मामलों को ग्राम कचहरी को 2 सप्ताह में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने न्यायालय में उपस्थित विधि सचिव मदन किशोर कौशिक से कहा कि वह थानों व अदालतों से वैसे मामलों का ब्योरा इकट्&zwnj ठा कराएं, जिसे ग्राम कचहरी को देखना है। ग्राम कचहरी को 10 हजार तक के दीवानी केस की सुनवाई और अधिकतम 1 हजार रु । जुर्माना करने का पावर है। छोटे-मोटे फौजदारी केस भी ग्राम कचहरी सुनेगी लेकिन जेल की सजा देने का हक नहीं।
अपील : ग्राम कचहरी में 5 लोगों की न्यायपीठ होगी। इसमें 4 पंच और एक सरपंच होंगे। न्यायपीठ के आदेश के विरुद्ध अपील 30 दिन के भीतर पूर्ण न्याय पीठ में होगी। इसमें 7 पंच होंगे।
पूर्ण पीठ के न्याय निर्णय के विरुद्ध अपील, आदेश पारित होने के 30 दिन के अंदर सिविल मामले में अवर न्यायाधीश के समक्ष एवं आपराधिक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष दायर होगी।