
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41520 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में बचे 5694 पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब मांगा है। कोर्ट ने जवाबी हलफनामे में श्रेणीवार रिक्त पदों की जानकारी मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने लखवेंदर सिंह व 137 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने इस याचिका को अजय प्रकाश मिश्र व 216 अन्य की विचाराधीन याचिका के साथ पेश करने का आदेश दिया है।
याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2018 में 23520 पद पुलिस कांस्टेबल व 18000 पद पीएसी के विज्ञापित हुए। एक बार लिखित परीक्षा के बाद सरकार ने उसे रद्द कर पुनः परीक्षा ली। इसमें याची सफल घोषित हुए। दस्तावेज सत्यापन के बाद पुनरीक्षित परिणाम घोषित हुआ। दूसरी मेरिट लिस्ट में भी याची सफल घोषित हुए। 23520 पुलिस कांस्टेबल पदों में से 20349 को ट्रेनिंग पर भेजा गया है। उसके बाद से पद रिक्त ोने के बावजूद याचियों को ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जा रहा है। इस पर यह याचिका दाखिल की गई।