तालाबंदी के नियमों का उल्लंघन करके जहानाबाद के एक गांव में भोज आयोजित करने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन सकते में आ गई। रविवार को शिक्षा मंत्री के कर्मचारी व आयोजनकर्ता पिंटू कुमार यादव और एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव समेत ८ लोगों के विरुद्ध मखदुमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
नामजद आरोपियों की सूची में मखदुमपुर के बीडीओ अनिल मिस्त्री, सीओ राजीव रंजन व अन्य सम्मिलित हैं।
बीते 15 अप्रैल की देर सायं जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड के सुगांव में पिंटू के घर पर मछली भोज का आयोजन किया गया था जिसमें लगभग १५० व्यक्तियों के सम्मिलित होने की सूचना है।
टेहटा ओपी प्रभारी बैरिस्टर पासवान के वक्तव्य पर आईपीसी की धारा 188, 269, 270, 201, डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम 2005 व अन्य आरोपों में दर्ज मामले में 30 अज्ञात लोग भी आरोपी बनाए गए हैं।
ओपी प्रभारी के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें सामूहिक भोज का पता चला था। तद्पश्चात गांव जाकर जांच करने पर मामला सही पाया गया।
दिन में पुलिस ने नामजद आरोपी व आयोजक पिंटू कुमार को थाने लाकर पूछताछ की। टेहटा ओपी प्रभारी के अनुसार पिंटू ने सामूहिक भोज के आयोजन की बात स्वीकारने के साथ ही उसमें सम्मिलित लोगों के नाम भी बताए हैं। पूछताछ के बाद पीआर बांड पर उन्हें छोड़ दिया गया।
राज्य सरकार ने एसडीपीओ प्रशांत भूषण श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया। गृह विभाग ने देर सायं इस आशय की अधिसूचना जारी की। गृह विभाग ने उनको कर्तव्यहीनता, गैरकानूनी कार्य में सम्मिलित होने और कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता बरतने का दोषी पाते हुए निलंबित करने का आदेश निर्गत किया है। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी चलायी जाएगी।