नई दिल्ली – तालाबंदी के समय कृषि से जुड़े कई कामों को अनुमति दी गई है। मंडियों और खरीद एजेंसियों को भी छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त कृषि से जुड़े कार्य और कृषि मशीनरी को ले जाने को भी छूट है। आने वाले दिनों में रबी फसलों की कटाई होने वाली है। इसमें समस्या न आए, इसके लिए यह निर्णय किया गया है।
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बारे में निर्देश जारी किए। इनके अनुसार, सरकार ने कृषि श्रमिकों, उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की विनिर्माण एवं पैकेजिंग करने वाली इकाइयों को भी तालाबंदी से छूट दी है। इसमें कहा गया है कि कृषि यंत्रों और खेती के कामकाज वाली मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी तालाबंदी अवधि के समय कार्य करने की अनुमति दी गई है।
राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के कार्यकारिणी सदस्य देवव्रत शर्मा ने कहा कि मधुमक्खीपालक किसानों को भी शहद उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की कॉलोनियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट दी गई है। हमने इसकी मांग सरकार से की थी।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले बागवानी आयुक्त और राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ बी एन एस मूर्ति ने सारे राज्यों के उद्यान निदेशकों को शहद निकालने और पर परागण के कार्य के लिए मधुमक्खियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए छूट देने का निर्देश दिया था। तद्पश्चात उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा ने भी अनुमति दे दी है।
वक्तव्य में कहा गया है, ”न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन, एपीएमसी द्वारा संचालित मंडियों या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मंडी सहित कृषि उत्पादों की खरीद में लगी एजेंसियों को छूट दी गई है.” चायनीज़ वायरस कोरोना पर काबू के लिए देशव्यापी तालाबंदी को दृष्टि में रखकर किसानों को अपने रबी फसलों की कटाई करने और मंडियों तक लाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
इस स्थिति को दृष्टि में रखकर के उक्त दिशा निर्देश सामने आया है। गेहूं, सरसों, मक्का और दालें जैसे रबी की फसलों की कटाई कुछ स्थानों पर आरम्न्भ हो गई हैं। आने वाले कुछ महीनों में यह और बढ़ेगी।