देश में चायनीज़ कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तालाबंदी को 3 मई तक बढ़ा दिया है। इस आलोक में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत की है। इस तालाबंदी में किन्हें छूट मिलेगी और किसे नहीं? यह छूट 20 अप्रैल से दी जाएंगी।
- सभी शैक्षिक संस्थान – विद्यालय, शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
- सभी प्रकार के धार्मिक स्थल – मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद रहेंगे।
- रेल, मेट्रो, बसों, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी का परिचालन बंद रहेगा। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर प्रतिबन्ध जारी रहेगी।
- खाद-बीज और खेती के औजार बनाने और बेचने वाली दुकानें खुली रहेंगी।
- मछलीपालन से जुड़ी गतिविधियों को भी कार्य करने की अनुमति मिली है।
- ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है।
- ई कॉमर्स- कूरियर सेवाओं को भी राहत दी गई है।
- आवश्यक वस्तुओं को बनाने वाले कारखाने खुले रहेंगे।
- चिकित्सा सम्बन्धी सेवाएं, चिकित्सालय, क्लीनिक के साथ दवाई की दुकानें खुली रहेंगी।
- मनरेगा के अंतर्गत कार्य भी चलता रहेगा।
- बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सेवा, डाक खाने खुले रहेंगे।
- जो बीमा कंपनियां बैंक के साथ कार्य करती हैं उन्हें छूट दी गई है।
- दूध डेरी, पेट्रोल पंप, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया, डीटीएच, केबल, इंटरनेट सेवाएं यह सब खुले रहेंगे।
- एसईजेड में औद्योगिक उत्पादन को स्वीकृति दी गई है।
इसके अतिरिक्त सामाजिक दुरी बनाए रखना होगा
- वहीं सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर अर्थदंड लगेगा।