पटना – राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों को वापस लाने के मामले में गुरुवार को एक याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि 5 दिनों के अंदर इस मामले पर उत्तर दें।
अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।
न्यायाधीश हेमंत कुमार और आरके मिश्रा की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मामले की सुनवाई की।
पटना के रहने वाले पवन कुमार के अधिवक्ता प्रकृति शर्मा ने उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। याचिका में कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने की बात कही गई थी।
इससे पहले एक अधिवक्ता अजय ठाकुर ने इसी मामले को लेकर मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था। पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने रजिस्ट्रार जनरल को यह निर्देश दिया था कि वह इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का पक्ष लें। राज्य के मुख्य सचिव को इस सम्बन्ध में उत्तर देने का निर्देश दिया गया है।
कोटा से छात्रों को वापस लाने के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि यदि विद्यार्थियों को वापस लाया जाएगा तो यह तालाबंदी सफल नहीं होगा। तालाबंदी में यदि इस तरह का खिलवाड़ होगा तो कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल सकता है। नीतीश ने कहा है कि राजस्थान सरकार वहां रह रहे छात्रों को पूरी सुविधा दे।
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