पटना : उद्योग विभाग ने निर्णय लिया है कि राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के अंतर्गत स्थापित किसी भी औद्योगिक यूनिट में पांच प्रतिशत पद दिव्यांगों के लिए सुरक्षित रखे जायेंगे । यह निर्णय एक अप्रैल को आरम्न्भ होने वाले नये वित्तीय वर्ष से प्रभावी किया जायेगा । आधिकारिक सूचना के अनुसार दिव्यांगों खासकर वार-विडो, थर्ड जेंडर और एसिड अटैक पीड़िता की तरफ से यदि नया उद्यम स्थापित किया जाता है तो ब्याज की दर 11 ।5% या सावधि कर्ज पर वास्तविक ब्याज की दर सामान्य से कम रखी जायेगी । हाल ही में उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक में यह निर्णय दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम का पालन कराने की दिशा में उठाया है । इस अधिनियम के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत महिला दिव्यांग को स्वयं के पांच प्रतिशत अंशदान पर ग्रामीण क्षेत्र में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा ।