हाईकोर्ट ने सिपाहियों के बचे हुए 3358 खाली पदों को 8 हफ्ते में भरने का आदेश डीजीपी को दिया है। यह नियुक्ति वर्ष 2009 के सिपाही भर्ती विज्ञापन के आलोक में रिक्त पदों पर होगी।
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ अवमानना याचिकाओं पर यह आदेश दिया। यह यदि तय समय सीमा में रिक्त पदों को नहीं भरा जा सका तो फिर पुलिस मुख्यालय और सिपाही भर्ती आयोग उच्च न्यायलय आदेश की अवमानना के लिए ज़िम्मेदार होंगे।
सुनवाई के समय याचिकाकर्ताओं के वकील राजीव सिंह ने बताया कि 2014 में उच्च न्यायलय ने आदेश दिया था कि 2009 की सिपाही भर्ती प्रक्रिया का जो रिजल्ट 18 दिसंबर 2010 को आया हैं, उसमें सुधार करें। यह रिजल्ट 10110 उम्मीदवारों के लिए आया था। रिजल्ट में सुधार के बाद पास उम्मीदवारों की संख्या 13468 हो गई। पर बढ़े उम्मीदवारों की बहाली नहीं हुई।