आदेश के बावजूद सुपर-30 के आनंद कुमार के पेश नहीं होने पर गुवाहाटी उच्च न्यायलय ने मंगलवार को नाराजगी जताई। आईआईटी-गुवाहाटी के चार छात्रों की जनहित याचिका में आनंद पर ठगी करने का आरोप लगाया गया है।
मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की पीठ ने गैरहाजिर रहने पर आनंद को पांच छात्रों को 10-10 हजार रु. मुआवजा देने का आदेश दिया।
साथ ही न्यायालय ने उन्हें 28 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है।
आरोप के अनुसार पिछले वर्ष आनंद ने दावा किया था कि सुपर-30 के 26 छात्र आईआईटी में प्रवेश लेने में सफल रहे, पर उन्होंने इनका नाम नहीं जारी किया। अपने दुष्प्रचार के जरिए आनंद छात्रों व अभिभावकों को ठग रहे हैं।