चारा घोटाला केस में दोषी पाए जाने के बाद सजा काट रहे राजद प्रमुख लालू यादव को जमानत मिलने के मामले में उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई। उच्चतम न्यायालय ने लालू यादव को नोटिस दिया है। न्यायालय ने लालू से पूछा कि क्यों न आपकी जमानत रद्द कर दी जाए। लालू को नोटिस का उत्तर देने के लिए 4 सप्ताह का समय मिला है।
रांची उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई 2019 को देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में आधी सजा काटने के आधार पर लालू को जमानत दी थी। इसके विरुद्ध सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी लगाई थी।
मामला देवघर कोषागार से 90 लाख रुपए की अवैध निकासी का है। न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की न्यायालय ने 50-50 हजार रुपए के दो निजी मुचलके पर लालू को जमानत दी थी। सीबीआई न्यायालय ने इस मामले में लालू प्रसाद को साढ़े 3 वर्ष की सजा सुनाई थी। 10 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था।