पटना : पूर्व सांसद और आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह की किस्मत का निर्णय आज झारखंड उच्च न्यायालय में होगा । मालूम हो कि मशरक विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा पाये पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाइयों का आग्रह याचिका पर 27 जनवरी को न्यायमूर्ति एके गुप्ता और राजेश कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था । प्रभुनाथ सिंह और उनके भाइयों की ओर से निचली न्यायालय द्वारा दी गयी सजा के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में अपील याचिका प्रवेश की गयी है ।
क्या है मामला?
करीब 25 वर्ष पहले 3 जुलाई, 1995 को पटना स्थित विधायक आवास में बम विस्फोट कर अशोक सिंह की हत्या कर दी गयी थी । वारदात के समय विधायक अशोक सिंह अपने सरकारी आवास पर लोगों से मिल रहे थे । विधायक हत्याकांड में पूर्व सांसद और आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह समेत तीन आरोपितों को निचली न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है ।
दिवंगत विधायक अशोक सिंह की पत्नी चांदनी ने लिखी चिट्ठी
मशरक के दिवंगत विधायक अशोक सिंह की पत्नी चांदनी देवी ने पूर्व सांसद व आरजेडी नेता प्रभुनाथ सिंह को फांसी की सजा मिलने की आशा है । चांदनी की लिखी एक चिट्ठी वायरल हो रही है । इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि ‘मैं एक ऐसी अबला नारी हूं, जो पिछले 25 वर्षों से पति व मशरक के तत्कालीन विधायक अशोक सिंह के हत्यारे को फांसी दिलाने के लिए जंग लड़ रही हूं, किंतु जंग अब भी अधुरा है ।’ चांदनी ने चिट्ठी में कहा है कि उनके पति अशोक सिंह ने हत्या के दिन ही तत्कालीन डीजीपी और सारण के एसपी पत्र लिख कर प्रभुनाथ सिंह द्वारा हत्या किये या कराये जाने की आशंका जताते हुए सुरक्षा की गुहार लगायी थी ।